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खान सर को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

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पटना। खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में संस्थान के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार किए गए उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर 12 जून को सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान की ओर से पेश वकील ने खान सर की जमानत का विरोध करते हुए अदालत में इरादतन गोली चलाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, खान सर के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि अग्रिम जमानत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

उधर, घटना के पांच दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक खान सर तक नहीं पहुंच सकी है। उनके ठिकाने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ में हुई फायरिंग, तोड़फोड़ और हमले की घटना से जुड़ा है। इस हमले का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद और उनके सहयोगियों पर लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले में रौशन आनंद सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

घटना के बाद ज्ञान बिंदु की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें खान सर के सुरक्षा गार्ड कथित रूप से फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी जांच की और उसके आधार पर खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद से यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।

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